जींद: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Edited By Manisha rana, Updated: 22 Feb, 2023 04:35 PM

husband sentenced to life imprisonment for killing his wife

जींद जिले में गला काटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति झील निवासी मनोज को एडिशनल सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास ...

जींद (अमनदीप पिलानिया) : जींद जिले में गला काटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति झील निवासी मनोज को एडिशनल सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

मृतका के भाई ने पुलिस को 23.08.2018 को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन अनिता की शादी 17/18 साल पहले झील निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को उसका पति शराब पीकर मारपीट करके परेशान करता था। जिससे तंग आकर वह कई महीने मायके भी रही लेकिन सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को मनोज की बहन के पति मुकेश ने उसे फोन पर सूचित किया कि अनीता की मौत हो गई है, जब वह झील पहुंचा तो उनके मकान में पिछली तरफ अनीता की लाश पड़ी थी जिसके सिर गर्दन पर चोटों के निशान थे व खून बिखरा पड़ा था।


वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की गई थी जिस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। आज मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सैशन जज अजरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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