Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 16 Apr, 2025 09:33 PM

हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (नियमन व विकास) अधिनियम, 2016 के तहत दो प्रमोटरों पर कुल 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
गुडगांव, (ब्यूरो ): हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (नियमन व विकास) अधिनियम, 2016 के तहत दो प्रमोटरों पर कुल 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। M3M वाटिका लिमिटेड व गोदरेज एयर फेज-2 प्रोजेक्ट के लिए किया गया है।
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यह जुर्माना अधिनियम की धारा-3 (1) का उल्लंघन है। वहीं गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी को गोदरेज एयर फेज-2 प्रोजेक्ट को घोषित समय सीमा के भीतर पूरा न करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जो धारा-4 (2)(1)(सी) का उल्लंघन है। यह कार्रवाई अनिवार्य पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन न करने व प्रतिबद्ध समयानुसार परियोजनाओं की डिलीवरी में विफलता के कारण की गई है।
हरेरा गुरुग्राम गृह खरीदारों के हितों की सुरक्षा व समय पर परियोजना की डिलीवरी सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। अथॉरिटी रियल एस्टेट अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने वाले किसी भी डेवलपर या प्रमोटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखेगा। बताया गया है कि सभी पार्टियों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने को सुनिश्चित करेगा। ज्ञात हो कि गुडगांव में एक दर्जन से ज्यादा प्रमोटरों के प्रोजेक्ट देरी से चल रहे है। जिसे लेकर समय समय पर बायर्स द्वारा प्रर्दशन भी किए जा चुके है। हाल में सेक्टर-68 स्थित माहिरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ग्रीनोपोलिस सहित आधा दर्जन से ज्यादा इकाईयां देरी से चल रही है। जिसके मामले हाईकोर्ट तक पहुंचाए जा चुके है। जबकि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए दर्जनों बार सडकों पर प्रर्दशन किए जा चुके है।