होंद चिल्लर नरसंहार मामले पर HC में सुनवाई, DGP और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

Edited By Punjab Kesari, Updated: 31 Jul, 2017 02:35 PM

hond chellar case high court

होंद चिल्लर नरसंहार मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिकायतकर्ता ने पंजाब हरियाणा

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरनी):होंद चिल्लर नरसंहार मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके तहत हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, DGP समेत अन्य 6 को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। 

उल्लेखनीय है कि भारत-पाक विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आए 16 सिख परिवारों ने आकर होंद गांव बसाया था। चिल्लर गांव के बाहर होंद गांव में फार्म हाउस थे और यहां के लोग इलाके में प्रभाव रखते थे। यह गांव 1984 में उजड़ गया और अपने पीछे एक खूनी इतिहास छोड़ गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगे में नवंबर 1984 को यहां कम से कम 32 सिखों की हत्या कर दी गई। बाकी बचे लोग जान बचाकर वहां से निकले और पंजाब के लुधियाना और बठिंडा में बसे। यह घटना भारत के इतिहास में हुए सबसे बड़े नरसंहारों में से एक है, जिसे दुनिया होंद चिल्लर नरसंहार के नाम से जानती है।

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