Edited By Nitish Jamwal, Updated: 06 Mar, 2024 02:32 PM
NDPS के मामले में पंजाब और हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई है। सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल में जांच के तरीके को बेहतर बताते हुए पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल के धर्मशाला स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर...
हरियाणा डेस्क: NDPS के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस को फटकार लगाई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल में जांच के तरीके को बेहतर बताते हुए पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल के धर्मशाला स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने का आदेश दिया हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरियाणा और पंजाब के मुकाबले जांच बेहतर तरीके से की जाती है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों को बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जांच के तरीके में सुधार हो सके। हाईकोर्ट ने अब दोनों राज्यों के DGPको आदेश दिया है कि 15 दिन के अंदर अधिकारियों का बैच तैयार किया जाए और इन्हें धर्मशाला में मौजूद दरोह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए। वहां पर इन अधिकारियों की ट्रेनिंग तीन महीने में पूरी करवाई जाए।
हरियाणा-पंजाब सरकार करेगी खर्च का वहन
बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश का पालन कर हरियाणा-पंजाब के DGP और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दरोह के प्रिंसिपल को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस ट्रेनिंग का खर्च हरियाणा और पंजाब सरकार को वहन करना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को ये राशि हिमाचल के गृह सचिव के पास जमा करवाने का आदेश दिया है।
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