Edited By Manisha rana, Updated: 06 Jan, 2023 09:55 AM

टोहाना नगर परिषद के एक्सईएन सुरेंद्र श्योरण के सस्पेंशन ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने स्टे के आदेश देते हुए रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई...
टोहाना (सुशील सिंगला) : टोहाना नगर परिषद के एक्सईएन सुरेंद्र श्योरण के सस्पेंशन ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने स्टे के आदेश देते हुए रोक लगा दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इस पर सरकार व विभाग की ओर से जवाब मांगा गया है। इस स्टे ऑर्डर के साथ ही विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को तगड़ा झटका लगा है। एक्सईएन सुरेंद्र श्योराण जल्द ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे।

बता दें कि दिसंबर महीने में जाखल में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में नगर परिषद टोहाना के एक्सईएन सुरेंद्र श्योराण पहुंचे नहीं थे। उन्होंने अवकाश ले रखा था लेकिन मंत्री ने एक्सईएन को सस्पेंड करने के आदेश देते हुए स्थानीय निकाय विभाग को पत्र लिखा था। इसके अलावा उस कार्यक्रम में बिजली निगम भूना के तत्कालीन एसडीओ व टोहाना के एसएसए को सस्पेंड करने के भी आदेश दिए थे, लेकिन बिजली निगम अधिकारियों ने एसडीओ को सस्पेंड करने की बजाए उनका तबादला हिसार कर दिया था। एसएसए पर भी अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।
वहीं नप एक्सईएन सुरेंद्र श्योराण के सस्पेंड के 28 दिसंबर को हुए आदेश पर भी अब हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। एक्सईएन सुरेंद्र श्योराण ने हाईकोर्ट में अपने सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें एक्सईएन ने कहा कि उन्होंने अवकाश ले रखा था, इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस बारे में मुख्यालय को भी अवगत करा दिया था। इस तरह से मंत्री देवेंद्र बबली की ओर से दिए गए आदेश पलटते गए।
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