HARYANA CABINET: हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अग्निवीर और शहीदों को लेकर किया ये बड़ा ऐलान

Edited By Manisha rana, Updated: 05 Aug, 2024 03:16 PM

cm held a press conference after haryana cabinet

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें से 20 एजेंडों की स्वीकृति हुई है।

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 21 एजेंडे रखे थे, जिनमें से 20 एजेंडों की स्वीकृति हुई है। किसानों के हित में लिए फैसले पर सीएम ने बताया कि कुल 24 फसलों पर MSP खरीदी जा रही है, ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है।

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किसानों से नहीं लिया जाएगा अबियाना

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अबियाना फजूल करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। किसानों से जो आबियाना लिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया है। सीएम ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस गये थे, सरकार उन्हे भी वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अबियाना ने जमा करवाया है उसको वापिस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, 2 को ग्रुप B और 12 को ग्रुप C की नौकरी देंगे।

अग्निवीर को लेकर ये फैसला 

वहीं अग्निवीर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, सीएम ने कहा कि अग्निवीर को ग्रुप C के लिए होने वाली पात्रता में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 सब्सिडी देगी। अगर वो अग्नीवीरों को 30 हजार मासिक वेतन देता है। 

हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को ex-post facto की स्वीकृति दी। साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कच्चे कर्मचारियों को लेकर नहीं कोई ऐलान

बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को पक्के करने को लेकर उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाया। सीएम नायब सैनी इस मीटिंग में किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा कि वो पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

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