HC का राज्य सरकारों को नोटिस, कहा- महिलाओं के लिए भी अनिवार्य हो हेलमेट

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Dec, 2017 07:49 AM

haryana and punjab high court notice helmets

टू-व्हीलर की ड्राइविंग के दौरान दस्तार पहनने वाली महिलाओं को छोड़ बाकी सभी महिलाओं के लिए हैडगियर पहनना आवश्यक बनाने को लेकर एक लॉ रिसर्चर की एक मांग पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका का रूप देते हुए...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): टू-व्हीलर की ड्राइविंग के दौरान दस्तार पहनने वाली महिलाओं को छोड़ बाकी सभी महिलाओं के लिए हैडगियर पहनना आवश्यक बनाने को लेकर एक लॉ रिसर्चर की एक मांग पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका का रूप देते हुए पंजाब सरकार एवं हरियाणा सरकार समेत चंडीगढ़ प्रशासन को इनके होम सैक्रेटरी एवं सैक्रेटरीज ट्रांसपोर्ट के जरिए नोटिस जारी किया है। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन के काऊंसिल्स ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। 

वहीं, मामले में कोर्ट की सहायता के लिए अधिवक्ता नमित कुमार को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट के लॉ रिसर्चर अनिल सैनी व नितिन सचदेवा एमिक्स क्यूरी को सहयोग करेंगे। 11 जनवरी को केस की अगली सुनवाई होगी। जस्टिस ए.के. मित्तल और जस्टिस अमित रावल की पी.आई.एल. बैंच ने केस में यह आदेश दिए हैं। 

हाईकोर्ट के लॉ रिसर्चर अनिल सैनी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पत्र लिख संबंधित मांग की थी जिस पर संज्ञान लिया गया है। अनिल सैनी ने चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में कहा है कि दो पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट क्यों दी गई है। क्या सड़क पर सुरक्षा मानदंड पुरुषों के लिए ही हैं। कोई भी धर्म सुरक्षा मानदंड से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे में सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन पर हेलमेट को जरूरी किया जाए। इसमें उन सिख महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जो पगड़ी नहीं पहनतीं।

पत्र में कहा गया कि हरियाणा ने जहां महिलाओं को हेलमेट पहनने से कोई छूट नहीं दी। बावजूद इसके इन नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा और महिलाओं के हेलमेट न पहनने पर कोई चालान नहीं किया जा रहा। पंजाब में सिख महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। वहीं चंडीगढ़ ने एक कदम और आगे जाकर सभी महिलाओं को हेलमेट से छूट दी है। एक तरफ जहां वर्ष 2017 को महिला सशक्तिकरण का साल कहा जा रहा है वहीं क्या महिलाओं की सुरक्षा से इस तरह समझौता किया जा सकता है। पत्र में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि तीन नवंबर को सेक्टर 22 लाइट पाइंट पर हरियाणा रोडवेज की बस ने 21 साल की लड़की को टक्कर मारी जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई। ऐसी कई सड़क दुर्घटनाओं में बचाव हो सकता है यदि महिलाएं भी हेलमेट पहने।
 

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