पुलिस को मिली कामयाबी, इनामी बदमाश को किया काबू

Edited By Updated: 14 Jan, 2017 02:29 PM

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5000 का ईनामी बदमाश संदीप उर्फ सेठी वासी मंगाली सुरतिया को राजस्थान के जोधपुर में काबू किया गया है। आरोपी पर जिला हिसार में हत्या, हत्या प्रयास, फिरौती

हिसार: 5000 का ईनामी बदमाश संदीप उर्फ सेठी वासी मंगाली सुरतिया को राजस्थान के जोधपुर में काबू किया गया है। आरोपी पर जिला हिसार में हत्या, हत्या प्रयास, फिरौती, लड़ाई-झगड़ा सहित संगीन मामलों में 9 अभियोग दर्ज हैं। इनमें से 6 अभियोग अदालत में विचाराधीन हैं। 

 

इसके अलावा 4 केस दिल्ली में भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अति वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ दिनों पहले हिसार-राजस्थान-पंजाब के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसी बैठक का नतीजा रहा कि अति वांछित अपराधी संदीप उर्फ सेठी को जोधपुर में गिरफ्तार करने में सफलता मिली। यह आरोपी हिसार पुलिस का वांछित था। आरोपी को राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर हिसार लाया जाएगा। 

 

ये केस दर्ज हैं संदीप के खिलाफ 

* 25 जून 2009 को हिसार सदर थाना में हत्या व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग नम्बर 610 दर्ज हुआ था। यह केस अदालत में विचाराधीन है। 

 

* 22 फरवरी 2010 को सिविल लाइन थाना में अभियोग नम्बर 90 के तहत धारा 285, 506,120बी व शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। यह मामला भी अदालत में विचाराधीन है। 

 

* शहर थाना में 13 मार्च 2010 को दर्ज हत्या मामले में केस दर्ज हुआ था। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। 

 

* 8 जुलाई 2011 को सिविल लाइन थाना में अभियोग नम्बर 440 में धारा 147,148,323,341,506 के तहत केस दर्ज हुआ था जो अदालत में विचाराधीन है।

 

* हिसार शहर थाना में 25 अक्तूबर 2011 को अभियोग नम्बर 965 में धारा 307,386,34  व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था जो अदालत में विचाराधीन है।

 

*  सिविल लाइन थाना में 31 मई 2013 को धारा 42 कैदी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। यह मामला भी अदालत में विचाराधीन है।

 

* सिविल लाइन थाना में 7 अगस्त 2014 को अभियोग नम्बर 558 में धारा 186, 506 के तहत केस दर्ज हुआ था जो अनुसंधानाधीन है।

 

* हिसार सदर थाना में 3 जुलाई 2014 को अभियोग संख्या 620 में धारा 148,149,323,325,427,506 के तहत केस दर्ज हुआ था जो अनुसंधानाधीन है।

 

* अग्रोहा थाना में 22 सितम्बर 2015 को अभियोग संख्या 266 में धारा 302,307,148,149 व शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था जो अनुसंधानाधीन है।

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