Edited By Yakeen Kumar, Updated: 12 Apr, 2025 04:17 PM

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों सरकार ने नकेल कसने का काम किया है। अब प्राइवेट स्कूल 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकेंगे, साथ ही किताबों, स्टेशनरी, ड्रेस, जूते-जुराबों आदि सामान के लिए किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए भी नहीं मजबूर कर सकेंगे।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों सरकार ने नकेल कसने का काम किया है। अब प्राइवेट स्कूल 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकेंगे, साथ ही किताबों, स्टेशनरी, ड्रेस, जूते-जुराबों आदि सामान के लिए किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए भी नहीं मजबूर कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर जिले के सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने जारी निर्देश में कहा है कि इन नियमों का सख्ती से लागू किया जाए। अगर कोई भी स्कूल ऐसी मनमानी करता पाया गया जाए, तो इसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई की जाए। निदेशालय ने कहा कि इसमें अगर कोई अधिकारी भी कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा निदेशालय ने शिकायत करने के लिए फोन नंबर भी जारी किया है। शिकायत के लिए फोन नंबर 0172-5049801 या विभाग के ई-मेल dseps13@gmail.com पर जानकारी दे सकता है। समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का रहेगा।
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