Edited By Isha, Updated: 20 Jun, 2025 11:40 AM

प्रदेश के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर नियुक्ति शिक्षकों की उनकी ही जगह पर अवधि बढ़ा दी गई है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने आदेश जारी किए है।
चंडीगढ़: प्रदेश के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) पर नियुक्ति शिक्षकों की उनकी ही जगह पर अवधि बढ़ा दी गई है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने आदेश जारी किए है।
नए आदेशानुसार ऐसे शिक्षक पीआरटीएस, टीजीटीएस, पीजीटीएस, ईएसएचएमएस, हेड मास्टर और प्रधानाचार्य जिन्हें राज्य के सरकारी स्कूलों में सक्षम प्राधिकारी की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद प्रतिनियुक्त किया था।
उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 30 सितंबर, 2025 तक या किसी भी माध्यम से ऐसे स्कूलों में शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक (जो भी पहले हो) अवधि बढ़ा दी गई है। इसके अलावा यह उन शिक्षकों पर लागू होगा जो अभी तक अपने वर्तमान स्कूलों से कार्यमुक्त नहीं हुए हैं। ब्यूरो