हत्या के प्रयास के दोषी को अदालत ने सुनाई 4 साल की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 03 Jul, 2024 05:08 PM

four years imprisonment in case of murder attempt in gurgaon

युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।  जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान ना करने...

गुड़गांव, (ब्यूरो): युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।  जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान ना करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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जानकारी के अनुसार 7 जून 2021 को शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में फलों की रेहड़ी लगाने वाले रणजीत पर मोची का काम करने वाले सियाशरण दास ने चमड़ा काटने वाली खुरची से कातिलाना हमला कर घायल कर दिया था। रणजीत कई दिन अस्पताल में उपचाराधीन रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 जून को उसने पुलिस थाना में लिखित शिकायत दी कि गत 7 जून को उसने अपनी फलों व सब्जी की रेहड़ी लगाई हुई थी। उसी के नजदीक सियाशरण दास मोची का काम कर रहा था। बिना वजह वह आने-जाने वालों को गालियां दे रहा था।

 

उसने मना किया तो सियाशरण दास ने तैश में आकर चमड़ा काटने वाली खुरची से उस पर कातिलाना हमला कर दिया था। उसके पेट में खुरची घोंप दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे आसपास के लोग उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले गए। गंभीर अवस्था देखते हुए चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद वह अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा। जिस पर पुलिस ने सियाशरण दास के खिलाफ भादस की धारा 324, 506 व 307 के तहत केस दर्ज किया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। बुधवार को अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं में चार साल की कैद, 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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