Edited By Manisha rana, Updated: 12 Jun, 2025 12:56 PM

गुरुग्राम नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है।
गुरुग्राम : गुरुग्राम नगर निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर में नगर परिषद सोहना व पटौदी-जाटौली मंडी तथा नगर पालिका फरुखनगर क्षेत्र के सभी प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2025-26 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इन लोगों को मिलेगी छूट
यह भी कहा जा रहा है कि टैक्स पर उन लोगों को ही छूट दी जाएगी जो इसी साल 31 जुलाई तक पूरा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर देंगे। वहीं इसके अलावा लोगों को एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सेल्फ सर्टिफाई होना भी जरूरी कर दिया गया है। यह फैसला लोगों को समय पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की वजह से लिया गया है। अगर टाइम पर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो सरकार हर साल 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाएगी। वहीं डिफाल्टर प्रापर्टी को सील कर उसे नीलाम करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
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