Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 15 Apr, 2025 08:37 PM

एफएसओ. डॉ. रमेश चौहान: शिकायत के आधार पर, नगीना, नूंह के बडक़ली चौक पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मिल्क केक, चमचम, रसगुल्ला और खोया बर्फी के 4 नमूने एकत्र किए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक जाखरिया से...
गुडगांव, (ब्यूरो): एफएसओ. डॉ. रमेश चौहान: शिकायत के आधार पर, नगीना, नूंह के बडक़ली चौक पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मिल्क केक, चमचम, रसगुल्ला और खोया बर्फी के 4 नमूने एकत्र किए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक जाखरिया से एफएसएसएआई का लाइसेंस मांगा तो वह उपलब्ध नहीं कराया गया।
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अधिकारियों की मानें तो बिना लाइसेंस के खाद्य उत्पाद बेचना एक्ट का उल्लंघन है। जिसके परिणामस्वरूप दंड या अन्य कार्रवाई हो सकती है। एकत्र किए गए नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई मिलावट या संदूषण पाया जाता है तो दुकान के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। दुकान मालिक को एफएसएसएआई अधिनियम के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। पहली कार्रवाई शमशाबाद अटेरना, नगीना के फयान डेयरी पर की गई। जहां परीक्षण के लिए दूध का एक नमूना जब्त किया गया।
सौभाग्य से, फयान डेयरी के पास वैध एफएसएसएआई का लाइसेंस है जो खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हैं। विभाग की कार्रवाई देखकर अन्य दुकानदारों में हडक़ंप की स्थिति बन गई। हालांकि अधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने की अपील पर लोगों ने राहत की सांस ली। दूध के नमूने की जब्ती से पता चलता है कि अधिकारी बेचे जा रहे दूध की गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।