Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 11 Dec, 2025 07:50 PM

मासूम के साथ रेप का प्रयास करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दाेषी करार देते हुए 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपए का...
गुड़गांव, (ब्यूरो): मासूम के साथ रेप का प्रयास करने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जैस्मिन शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दाेषी करार देते हुए 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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जानकारी के मुताबिक, 6 जून 2022 को सेक्टर-65 थाना पुलिस को एक महिला ने एक शिकायत के माध्यम से बताया कि जब यह काम करने गई तब इसके पड़ोस में रहने वाले बुधन ने इसकी 6 साल की लड़की के साथ रेप का प्रयास किया और जब लड़की चिल्लाई तो पड़ोसियों ने देख लिया और बुधन को पकड़ लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। मामले में जांच करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है।