Edited By Shivam, Updated: 03 Aug, 2021 03:01 PM
हरियाणा के जिला जींद के निवासी किसान दलबीर के खिलाफ चल रहे देशद्रोह व भावना भड़काने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। किसान दलबीर की पैरवी कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की है, जिसके बाद दलबीर सिंह को...
जींद/चंडीगढ़: हरियाणा के जिला जींद के निवासी किसान दलबीर के खिलाफ चल रहे देशद्रोह व भावना भड़काने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। किसान दलबीर की पैरवी कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने की है, जिसके बाद दलबीर सिंह को देशद्रोह, जातीय दंगे व आम जनमानस की भावना भड़काने के मामले में हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है।
बता दें कि इससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला 9 जून को दलबीर की जमानत मामले की सुनवाई के दौरान पैरवी करने जिला अदालत में पहुंचे थे। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत में बतौर वकील किसान दलबीर के पक्ष में तर्क दिए थे, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर पीएम और सीएम को धमकी देने, गाली-गलौच करने के आरोप में बीबीपुर निवासी दलबीर के खिलाफ 24 मई को पुलिस ने राजद्रोह, समूह के लिए खतरा बनने, अपमानित करने, मानहानि तथा बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। 29 मई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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