इन 5 जिलों के उपभोक्ताओं की सुनीं जाएंगी बिजली संबंधी शिकायतें, नोट कर ले Date

Edited By Isha, Updated: 28 Feb, 2025 04:15 PM

electricity related complaints of consumers of these 5 districts will be heard

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 3 मार्च  को किया जाएगा।

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 3 मार्च  को किया जाएगा।
 
बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 03,10, 17 और 24 मार्च को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।

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