Edited By Manisha rana, Updated: 18 Nov, 2023 01:31 PM

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। इसके बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में है।रोजगार कानून से उद्योगपति सहित सभी सहमत है। हम हाईकोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन कर रहे है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे पहले भी हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद रोजगार कानून पर हाईकोर्ट ने दो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसे हम स्टडी कर रहे है। सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और उद्योगों को स्किल्ड युवा देना है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उद्योगों और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। प्रदेश के उद्योगों में लोकल स्किल्ड युवाओं का होना बेहद जरूरी है। उद्योगों में लोकल युवाओं के रोजगार होने से रहने और आने-जाने जैसी समस्याएं हल होगी, इससे उद्योगों के विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार के प्रयासों से नए बड़े उद्योग प्रदेश में विकसित हो रहे हैं।
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