Edited By Isha, Updated: 18 Dec, 2021 10:14 AM
खुले में नमाज पढ़ने का अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब ने इस बारे में अर्जी दाखिल की है। इसके माध्यम से कहा है कि प्रशासन खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है
गुरुग्राम: खुले में नमाज पढ़ने का अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब ने इस बारे में अर्जी दाखिल की है। इसके माध्यम से कहा है कि प्रशासन खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बता दें कि पिछले चार महीने से खुले में नमाज पढ़ने को लेकर हिदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद विरोध काफी हद तक थम गया है। मुख्यमंत्री ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की बात कही है। इसके बाद से प्रशासन काफी सक्रिय हो गया है। इस बारे में सुशांत लोक इलाके में रह रहे राज्यसभा के पूर्व सदस्य मोहम्मद अदीब का कहना है कि जगह की कमी की वजह से ही समुदाय के लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं।
इसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी। इसके बाद भी हिदू संगठन के लोगों ने विरोध किया। इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी लेकिन उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसे देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि आबादी के हिसाब से मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाए। मजबूरी में समुदाय के लोग खुले में नमाज पढ़ते हैं।
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