विभाग ने अवैध कालोनियों की लिस्ट की जारी, कालोनी काटने वालों में मचा हड़कंप

Edited By Isha, Updated: 12 Nov, 2019 11:55 AM

department issued illegal colonies stir colonists

जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहरी नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अवैध कालोनियों की सूची जारी कर दी है। यह सूची जारी होने के बाद अवैध रूप से कालोनी काटने वालों में हड़कम्प मच गया...

हिसार (ब्यूरो) : जिला नगर योजनाकार विभाग ने शहरी नियंत्रित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अवैध कालोनियों की सूची जारी कर दी है। यह सूची जारी होने के बाद अवैध रूप से कालोनी काटने वालों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा भोली-भाली जनता को एग्रीमैंट पर प्लाट बेचे जा रहे हैं जोकि पूर्णतया अवैध है। जिला नगर योजनाकार विभाग का कहना है कि हाऊस बिल्डिंग सोसायटी व अन्य सोसायटियों के झांसे में आकर प्लाट न खरीदें व न ही निर्माण करें।

दर्शाए गए खसरा नंबर इस विभाग द्वारा घोषित शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7ए के अंतर्गत भी आते हैं जहां पर रजिस्ट्री करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से निर्माण करना, सड़क बनाना, सड़कों से पहुंच प्राप्त करना, भूमि को टुकड़ों में बेचना या उन पर निर्माण करना, किसी भी तरह का विज्ञापन देना, नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1963 एवं शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों की उल्लंघना है।

इसकी उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध विभाग द्वारा पुलिस विभाग में शिकायत देने एवं निर्माण को गिराने बारे कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है।  

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