Rohtak: दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद, 2024 का है मामला

Edited By Manisha rana, Updated: 18 Apr, 2026 05:08 PM

crime accused gets 20 years imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद के साथ जुर्माना लगाया है।

रोहतक (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म और उसकी अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद के साथ जुर्माना लगाया है। 

जानकारी मुताबिक यह मामला 30 जनवरी 2024 का है। महिला थाना पुलिस को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी उम्र 17 वर्ष है और वह 12वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी संदीप उर्फ सोनू ने उससे कोर्ट मैरिज की थी। उसने 2 महीने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी व वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और तभी से यह मामला स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन था।

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