Edited By Manisha rana, Updated: 17 Jan, 2024 11:59 AM
नाबालिग मन्दबुद्धि से अनैतिक काम करने के मामले में अतिरिक्त सैशन जज पुरुषोतम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट में 25 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना सजा सुनाई है।
चरखी दादरी (पुनीत) : नाबालिग मन्दबुद्धि से अनैतिक काम करने के मामले में अतिरिक्त सैशन जज पुरुषोतम कुमार की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट में 25 साल की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि दादरी जिला में अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर एसपी नितिका गहलोत द्वारा पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत कार्रवाई करें।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सदर थाना में साल 2021 में नाबालिग मन्दबुद्धि से अनैतिक काम करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने बिना किसी विलंब के मामला दर्ज करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सम्मुख पेश किया गया था। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सुनील को 25 साल कैद की सजा व 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। एसपी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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