Edited By Saurabh Pal, Updated: 22 May, 2023 08:29 PM

रेवाड़ी जिला निवासी शख्स ने तीन वर्ष पहले चरित्र शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने स्वयं पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कुबूल किया था। मामले आज आदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 हजार का जुर्माना व उम्र कैद की सजा सुनाई...
रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : जिले के गांव नांगल रणमोख निवासी एक शख्स ने तीन वर्ष पहले चरित्र शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी पति अगले दिन सुबह थाने पहुंचा और अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर कर दिया। मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 25 हजार रुपये जुर्माना व उम्र कैद की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि रेवाड़ी के नांगल रणमोख निवासी वीरपाल जोकि दिल्ली के डाकघर में कार्यरत था। वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इसी शक में उसने 15 जुलाई 2020 को सोते समय अपनी पत्नी के सिर पर बैट से कई वार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोप स्वयं ही पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जिसे अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
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