6 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म मामले में आया कोर्ट का फैसला, नाबालिग आरोपी को मिली ये सजा

Edited By Saurabh Pal, Updated: 13 Oct, 2023 06:43 PM

court pronounces verdict in case of molestation 6 year old child

जिले के ढांड थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के नाबालिग पॉक्सो एक्ट के अपराधी न्यायालय ने सजा सुनाई है। 6 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म मामले में एडीजे डॉ. गगनदीप कौर की विशेष अदालत फैसला सुनाया, जिसमें 17 वर्षीय बाल आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार...

कैथल(जयपाल रसूलपुर): जिले के ढांड थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के नाबालिग पॉक्सो एक्ट के अपराधी न्यायालय ने सजा सुनाई है। 6 वर्षीय मासूम के साथ कुकर्म मामले में एडीजे डॉ. गगनदीप कौर की विशेष अदालत फैसला सुनाया, जिसमें 17 वर्षीय बाल आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी वकील जेबी गोयल ने बताया कि विशेष अदालत ने एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के दोषी बाल अपराधी को 20 साल की कैद और 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने की अतिरिकत सजा काटनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीडि़त बच्चे को दी जाएगी। इससे पहले इसी केस में एक दूसरे दोषी कमल को कोर्ट द्वारा 30 मई को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी हुई है। 

मामले के बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी धनपति ने बताया कि पीडि़त बच्चे के पिता ने 4 मई 2020 को थाना ढांड में आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर  दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया बताया गया था कि थाना ढांड के अंतर्गत एक गांव में 6 साल का पीडि़त बच्चा 4 मई 2020 को घर पर नहीं मिला। उसको ढूंढते ढूंढते परिवार के लोग पास ही में एक खाली मकान की तरफ गए। वहां बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अन्दर जाकर देखा तो वहां 2 लडक़े कमल व एक नाबालिग निवासी गांव बन्दराना थे।

वे बच्चे के परिवार वालों को देखकर मौके से भाग गये। बच्चे ने पूछने पर बताया कि दोनों ने उसके साथ गलत काम किया है। इस शिकायत पर दोनों के खिलाफ थाना ढांड में धारा 377 आईपीसी और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। चालान तैयार करके अदालत के सुपुर्द किया गया। मामले में कुल 19 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रही एडीजे डॉ. गगनदीप कौर की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 43 पेज के अपने फैसले में 17 साल के दूसरे नाबालिग आरोपी को भी दोषी पाया। जिसको बीस साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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