Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Feb, 2018 03:55 PM
जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए अब शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इन स्कूलों को बंद कराते समय कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 व 23 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते...
रेवाड़ी(मोहिंदर भारती): रेवाड़ी जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए अब शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इन स्कूलों को बंद कराते समय कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 व 23 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये है।
जानकारी के अनुसार रेवाड़ी में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नर्सरी से 5वीं, 8वीं, यूकेजी, प्री-नर्सरी, नर्सरी कक्षा तक के ऐसे 99 स्कूल शामिल हैं, जिन पर जल्द ही प्रशासन की गाज गिरना तय है।मगर अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इन आदेशों की सही ढंग से पालना करता है या फिर किसी राजनीतिक दबाव के चलते यहां भी भाई-भतीजावाद का खेल बनकर रह जाएगा।