M.Phil एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने ये याचिका की खारिज

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 09 Mar, 2025 09:49 PM

big news for m phil extension lecturers high court rejects this petition

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। जिसमें याचिका खारिज करते हुए कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए UGC नेट परीक्षा...

चंड़ीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में साफ किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए UGC नेट परीक्षा पास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा एमफिल डिग्री धारक एक्सटेंशन लेक्चरर्स, जिन्होंने UGC नेट की परीक्षा पास नहीं की है, वे सेवा जारी रखने के लिए पात्र नहीं हैं और सेवा मुक्त किया जाना जरूरी है।

पलवल के सरकारी कॉलेज में कार्यरत गौरव ने अंग्रेजी विषय में एक्सटेंशन लेक्चरर पद के लिए अयोग्य घोषित किए जाने को चुनौती दी थी। कॉलेज प्रिंसिपल ने सरकारी नीति के तहत उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया था। गौरव ने जून 2009 में डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल (अंग्रेजी) की डिग्री प्राप्त की थी और 2013 में एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में जॉइन किया था। 20 जुलाई 2017 को उसे पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जो कोर्ट ने खारिज कर दी।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें) 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!