Edited By Isha, Updated: 30 Mar, 2025 02:25 PM

गांव निजामपुर में दोस्त को घर बुलाकर कहासुनी के बाद डंडे से हमला कर हत्या करने के आरोपी ईश्वर को ए.एस.जे. सरताज बसवाना की अदालत ने दोषी करार देकर उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है
सोनीपत: गांव निजामपुर में दोस्त को घर बुलाकर कहासुनी के बाद डंडे से हमला कर हत्या करने के आरोपी ईश्वर को ए.एस.जे. सरताज बसवाना की अदालत ने दोषी करार देकर उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
जींद के गांव लुदाना निवासी कमलजीत ने 11 नवम्बर, 2020 को बरोदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई संदीप (31) की गांव निजामपुर निवासी ईश्वर के साथ दोस्ती थी। ईश्वर उनके भाई को 10 नवम्बर को अपने घर बुलाकर लाया था। दोनों गांव आसपास ही हैं। उसका भाई मजदूरी करता था। ईश्वर भी उनके साथ ही काम करता था। वह उसे काम के सिलसिले में बुलाकर अपने घर लेकर आया था।
ईश्वर अपने घर में अकेला रहता था। जब उसका भाई संदीप रात को देर तक घर नहीं पहुंचा तो वह उन्हें देखने के लिए ईश्वर के घर आ गया था। उसने ईश्वर के पड़ोसी के घर के बाहर अपने भाई संदीप को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा था। उसके भाई को डंडे से पीटकर बेरहमी से मारा गया था। उसने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने ईश्वर के खिलाफ हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया था।