Edited By Deepak Paul, Updated: 11 Aug, 2018 11:48 AM
जिले के गांव अबूबशहर में डबल मर्डर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी.सिंह की अदालत ने मामले में 8 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाकर दंडित किया है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सिरसा(कौशिक): जिले के गांव अबूबशहर में डबल मर्डर मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी.सिंह की अदालत ने मामले में 8 लोगों को दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाकर दंडित किया है। अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार दिसम्बर 2015 को मंडी डबवाली के नरसिंह कालोनी निवासी विशाल ने अबूबशहर निवासी विनोद के दोस्त जसकरण उर्फ जस्सा की बहन को लेकर बुरा-भला कहा था। इसके बाद से ही उसके साथ विनोद की तनातनी चल रही थी। 26 दिसम्बर 2015 को विनोद अपने दोस्तों गांव जंडवाला बिश्नोइया निवासी राजकमल, अबूबशहर निवासी पिं्रस, रविदास नगर मंडी डबवाली निवासी संजय, संदीप व प्रेमनगर निवासी चेतन के साथ अलग-अलग बाइक पर सवार होकर अबूबशहर जा रहे थे।
गांव अबूबशहर के बस स्टैंड के पास अबूबशहर निवासी लखबीर, जंटा सिंह, दीपक, अमन, रवि, राजेंद्र व जंडवाला बिश्नोइया निवासी राजकुमार व प्रवीण और डबवाली निवासी हर्ष सहित 5-6 युवक इनोवा गाड़ी व जीप के लिए खड़े थे। उक्त लोगों ने विशाल से हुई कहासुनी को लेकर उनके साथ गाली-गलौच करते हुए तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उक्त सभी मिलकर राजकमल व प्रिंस की हत्या कर दी। हमले में संजय, संदीप, चेतन व अशोक को काफी चोटें आईं। हमले के दौरान विनोद किसी तरह मौके से भागने में कामयाब हो गया। जिससे उसकी जान बच गई।
राहगीरों ने जब दोनों के शवों को खून से लथपथ देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी।डबवाली सदर पुलिस ने मृतक राजकमल व प्रिंस के दोस्त विनोद का बयान दर्ज करके अबूबशहर निवासी लखबीर पुत्र अजैब सिंह, जंटा सिंह पुत्र कर्मजीत, दीपक पुत्र सतपाल, अमन पुत्र ओमप्रकाश, रवि पुत्र दलीप, राजेंद्र पुत्र प्रेम कु मार, राजकुमार व प्रवीण निवासी जंडवाला बिश्नोइया, हर्ष पुत्र केवलकृ ष्ण निवासी डबवाली सहित 15 लोगों पर मर्डर का केस दर्ज कर लिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.पी.सिंह ने हत्यारोपी लखबीर सिंह, अमन, राजेंद्र, अर्षदीप, अमनप्रीत उर्फ जंटा सिंह, दीपक, संदीप कुमार उर्फ रवि व प्रदीप कुमार उर्फ दीपू को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।