4500 मकानों पर तोडफोड व सीलिंग की तलवार

Edited By Gaurav Tiwari, Updated: 02 Apr, 2025 08:36 PM

the threat of demolition and sealing looms over 4500 houses

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज-1 से पांच में अवैध निर्माण व मकानों में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) विभाग के एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज-1 से पांच में अवैध निर्माण व मकानों में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधि वाले मकानों पर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। डीसी गुरुग्राम की ओर से चार अप्रैल से ग्राउंड पर सीलिंग व तोडफ़ोड़ के प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है।

 

एन्फोर्समेंट टीम की तरफ से अब तक 4500 से अधिक मकानों को कारण बताओ नोटिस व लगभग 2500 मकानों को रेस्टोरेशन के आदेश दिए जा चुके है। डीटीपीई अमित मधोलिया की तरफ से यह लोगों से अंतिम अपील है कि चार अप्रैल से पहले अपने मकानों को रिस्टोर कर लें नही तो मौके पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। डीटीपीई अमित मधोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कार्रवाई में इन मकानों के ओसी रद्द करने व सीवर, पानी, बिजली कनेक्शन काटने की भी डीटीपी प्लानिंग को सिफारिश की जा चुकी है। अब इन पर गाज गिरना तय है।

 

पहली बार होगी इतनी बडी कार्रवाई

गुरूग्राम के इतिहास में डीएलएफ जैसी पॉश कालोनी में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के तहत की जा रही है। चार अप्रैल से शुरू हो रही कार्रवाई के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। जो सभी पांचों फेज में लगातार एक साथ  कार्रवाई करेंगे।

 

बडी संख्या में होगा पुलिस बल

यह कार्रवाई किसी भी फेज से शुरू हो सकती है। इसके लिए एन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, डयूटी मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से कमर कस ली है। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। यह कारवाई हाइकोर्ट के आदेश और हरियाणा अर्बन डेवलेपमेंट एक्ट के नियमों के तहत की जा रही हैं। जिन मकानों के ओसी रद्द किए जा चुके है, हरियाणा बिल्डिंग कोड के नियमों के तहत उन इमारतों के बिजली, पानी, सीवर कनेक्शन काटे जाएंगे।

 

वर्जन-

'' यह कारवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक, गुरुग्राम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में की जा रही हैं। बिना विभाग की अनुमति के यदि तोड़फोड़ और सीलिंग कारवाई के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो मकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

Related Story

    Trending Topics

    IPL
    Lucknow Super Giants

    Mumbai Indians

    Teams will be announced at the toss

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!