बच्चों संग की थी पति की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

Edited By Updated: 18 Oct, 2016 03:35 PM

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पति की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने वाली पत्नी, पुत्री व पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पुत्र को उम्रकैद

सिरसा (कौशिक): पति की हत्या करके शव को खुर्द-बुर्द करने वाली पत्नी, पुत्री व पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाकर दंडित किया। अदालत से उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके इलावा अदालत ने मृतक की पत्नी व पुत्री को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 

ये था मामला 
मामले के अनुसार गांव ओढ़ां निवासी सोहन लाल खेतीबाड़ी करता था। वह शराब का आदि था और इस वजह से उसकी अपनी पत्नी बिमला देवी के साथ हर रोज विवाद होता था। रोजाना के झगड़े से पुत्र भूप सिंह व पुत्री अनीता अपने पिता से परेशान हो गए। पत्नी बिमला ने दोनों बच्चों के साथ मिलकर अपने पति सोहन लाल को मारने की साजिश रची। वर्ष 2015 की रात को सोहन लाल शराब पीकर घर आया। पत्नी बिमला के साथ उसका फिर से झगड़ा हो गया। इसके बाद पत्नी ने पुत्र-पुत्री के साथ मिलकर सोहन लाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद सोहन लाल की मौत हो गई। हत्या का राज छिपाने के लिए तीनों ने सोहन लाल का शव को घर में बनी कुई में फैंक दिया। कई दिनों तक सोहन लाल गांव में नहीं दिखा तो गांव चर्चा शुरू हो गई। 

 

परिवार वालों ने लोगों से कहा कि सोहन लाल घर पर कहकर गया था कि काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। लोगों ने पत्नी बिमला की बात मान ली। कुछ दिन बाद कुई से बदबू आने लगी। ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुई की खुदाई करवाई तो अंदर सोहन लाल का शव पड़ा मिला। पुलिस ने पत्नी बिमला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पुत्र भूप सिंह उर्फ  चरणजीत व पुत्री अनीता भी हत्याकांड में संलिप्त है। सोहन लाल ने अपनी शराब की लत के कारण पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। इसलिए उसे मारना पड़ा। पुलिस ने पत्नी बिमला, पुत्र अनीता व पुत्र भूप सिंह के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया कर चालान न्यायालय में पेश किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिमला तंवर की अदालत ने दोषी करार देते हुए मृतक के पुत्र भूप सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने मृतक की पत्नी बिमला व पुत्री अनीता को 3-3 साल की सजा सुनाई है।

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