पढ़िए वर्णिका कुंडू V/S विकास बराला का पूरा इतिहास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Jan, 2018 08:29 PM

read full history of varnika kundu vs vikas barala

अगस्त 2017 में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर हरियाणा के एक आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडु के साथ छेड़छाड़ करने और गाड़ी से पीछा करने का आरोप लगा था। इसी आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पांच...

चंडीगढ़ (शिवम् यादव): अगस्त 2017 में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर हरियाणा के एक आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडु के साथ छेड़छाड़ करने और गाड़ी से पीछा करने का आरोप लगा था। इसी आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पांच महीने बाद विकास को हाईकोर्ट से शर्तिया जमानत मिली है। हांलांकि, यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जेल से बाहर आने के बाद विकास ने अपनी सफाई पेश करते हुए वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वह खुद को निर्दोष, साजिश के तहत फंसाया बता रहा है। फिलहाल, इस केस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां कुछ इस प्रकार है-

4 अगस्त को हुआ मामला दर्ज
वर्णिका कुंडू ने चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में एक शिकायत दी। जिसमें बताया कि, रात करीब 12 बजे वह अपनी कार से चंडीगढ़ मध्य मार्ग पर जा रही थी। तभी कार सवार दो लड़कों ने उसका पीछा किया। उसकी कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकने की कोशिश की और कार के शीशे पर हाथ मारे। वर्णिका ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिनकी पहचान विकास बराला व उसके दोस्त आशीष के रूप में हुई। हालांकि, उस वक्त पुलिस ने उन्हें जाने दिया।

विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने विकास बराला के खिलाफ 354 डी (पीछा करना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 365 और 511 (अपहरण की कोशिश) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। जिसके बाद दोबारा विकास 9 अगस्त को विकास की गिरफ्तारी हुई और तब से पांच महीने तक वह चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल मे बंद रहा। हालांकि बाद में विकास के वकील ने दलील दी थी कि, मुवक्किल के खिलाफ बाद में अन्य धाराएं जोड़ कर उसे गिरफ्तार किया गया था। लड़की ने पहले इन धाराओं के तहत शिकायत ही नहीं की थी। वकील का कहना है कि, इस केस को बाद में गढ़ कर तैयार किया गया। 

चार बार जमानत याचिका हुई थी रदद
बता दें कि, निचली अदालत चार बार जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। दोनों को गैरजमानती धाराएं जोडऩे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में अपहरण की कोशिश की धारा भी जोड़ी है। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली युवती वर्णिका के आईएएस अफसर पिता ने कहा कि दोषी को सज़ा मिले, गिरफ्तारी ही काफी नहीं है।
उल्लेखनीय है कि, इस मामले में पुलिस ने 300 पेज की चार्जशीट में 40 गवाह बनाए हैं।

वर्णिका से भी कानूनी पूछताछ
बीती आठ जनवरी को जिला अदालत में वर्णिका कुंडू का क्रास एग्जामिनेशन पूरा हुआ, सुनवाई के दौरान विकास बराला के वकील ने वर्णिका कुंडू से कई सवाल पूछे। विकास बराला के वकील ने कहा कि मोबाइल लोकेशन के मुताबिक रात 11 बजकर 23 मिनट पर वर्णिका कुंडू की लोकेशन चमकौर साहिब की आ रही है।

यह भी पढ़ें: छेड़छाड़ मामले में वर्णिका का क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा

उन्होंने सवाल उठाया कि करीब एक घंटे बाद 12 बजकर 32 मिनट पर वो चंडीगढ़ पहुंचीं. ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ का वक्त 12 बजकर 30 मिनट बताया था। वकील ने वर्णिका से उनके मोबाइल लोकेशन पर भी सवाल उठाए। करीब चार घंटे से ज्यादा देर तक चली सुनवाई में वकील ने कई सवाल किए। वकील ने कहा कि वर्णिका के मुताबिक वो रोपड़ नहीं गईं, हालांकि कॉल डिटेल के मुताबिक वो पंजाब में थीं।

सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल 
वकील ने कोर्ट में कहा कि उस दिन के सरकारी सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने नहीं लाये गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ प्राइवेट संस्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस सामने लाई है। विकास बराला के वकील ने भी सवाल उठाया कि जो फुटेज सामने आई है। उसमें कार का नंबर नजऱ नहीं आ रहा है और ना ही विकास बराला-आशीष नजऱ आ रहे हैं।

विकास बराला मिली शर्तिया जमानत
हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि विकास बराला किसी भी सूरत में पीड़ित पक्ष को संपर्क नहीं करेंगे। विकास संबंधित पुलिस थाने को सूचित किए बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे। पीड़ित पक्ष को जब यह लगेगा कि आरोपी उन्हें प्रभावित कर रहा है तो वह सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

अब आशीष की जमानत की तैयारी 
इस मामले में विकास बराला के साथ सह आरोपी उसके दोस्त आशीष की तरफ से अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। ऐसा माना जा रहा है वकीलों ने योजनानुसार पहले अपना ध्यान विकास बराला की जमानत के लिए लगाया और अब वकील विकास को जमानत मंजूर किए जाने को आधार बनाकर आशीष की जमानत करवाने की भी कोशिश करेंगे।

अगली सुनवाई 23 जनवरी को
विकास बराला के बाहर आने मात्र से विकास का राहत नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। अगली सुनवाई में वर्णिका के पिता के बयान होंगे।

विकास ने घर आकर जारी किया वीडियो
जेल से छूटने के बाद विकास ने एक वीडियो जारी करते हुए खुद को निर्दोष बताया है और इस मामले में स्वयं को ही पीड़ित भी बताया है। विकास ने अफवाहों पर विश्वास न करने की बजाए सबूतों और सत्य तथ्यों पर लोगों को विश्वास करने की सलाह दी है।

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामला: BJP नेता के बेटे विकास बराला ने जारी किया वीडियो

विकास के दोस्तों ने फेसबुक पर चलाया था कैंपेन
इस मामले में विकास बराला को बड़ी मुश्किल में फंसता देख उसके दोस्तों ने फेसबुक पर उसे बचाने के लिए मुहीम छेड़ी थाी, इन लोगों ने जस्टिस फॉर विकास बराला नाम से एक फेसबुक पेज बनाया था, जिसमें विकास बराला को बेगुनाह बताने की दलीलें दी गई। हालांकि, इस पेज को अब फेसबुक से हटा लिया गया है।

इस पेज पर लिखा गया था कि, विकास बराला को सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक रसूखदार व्यक्ति का बेटा है। विकास को बेगुनाह बताते हुए इस पेज पर लिखा जा रहा है कि गाड़ी में टक्कर मार कर भागने वाली वर्णिका ने पीछा करने वाले पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया।

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