Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Jan, 2018 12:54 PM
हरियाणा सरकार ने हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, मोटर-वाहन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की धारा 213 के अधीन परिवहन आयुक्त, संबंधित उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर या संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक, प्रादेशिक परिवहन...
चंडीगढ़(धरणी):हरियाणा सरकार ने हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, मोटर-वाहन विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति की धारा 213 के अधीन परिवहन आयुक्त, संबंधित उपायुक्त, अपर उपायुक्त, अपर या संयुक्त राज्य परिवहन नियंत्रक, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव, उडऩदस्ता अधिकारी, उपमंडल अधिकारी नागरिक एवं पंजीकरण अधिकारी वाहन, नगर न्यायाधीश, राज्य परिवहन के महानिदेशक, राज्य परिवहन के अपर या संयुक्त निदेशक, राज्य परिवहन के महाप्रबंधक, राज्य परिवहन के यातायात प्रबंधक, मोटर-वाहन अधिकारी (प्रवर्तन), मोटर-वाहन निरीक्षक (प्रवर्तन) और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सहायक सचिव को मोटर-वाहन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धारा 213 के अधीन ऐसी समयावधि तथा ऐसी विशिष्ट सड़कों, जो संबंधित उपायुक्त या अपर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्टा की जाएं, के लिए खान तथा भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित खनन व क्रसिंग क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए राज्य के विभिन्न अधिकारियों को भी मोटर-वाहन के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को क्रसिंग क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के लिए मोटर-वाहन के अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, उनमें राज्य के पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक (यातायात), निरीक्षक तथा उप निरीक्षक; आबकारी एवं कराधान विभाग के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी तथा निरीक्षक, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियंता और उपमंडल अभियंता।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, सहायक जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी तथा निरीक्षक, विकास तथा पंचायत विभाग के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी, कार्यकारी अभियंता तथा उपमंडल अभियंता, खान तथा भूविज्ञान विभाग के खनन अधिकारी तथा खनन निरीक्षक, राज्य में उडऩदस्ता अधिकारी, अंतर्राज्यीय बस अड्डा नई दिल्ली, हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक तथा यातायात प्रबंधक, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार, वन विभाग के वनमंडल अधिकारी तथा वन रेंज अधिकारी और राज्य में सभी विभागों के अधीक्षक व उप-अधीक्षक शामिल हैं।