Haryana : बढ़ सकती हैं पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें, पीड़िता ने दुष्कर्म के प्रयास की धारा जोड़ने को लेकर दायर की अर्जी

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2026 10:31 AM

trouble may mount for former sports minister sandeep singh

महिला कोच ने ज़िला अदालत में याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ रेप की कोशिश का आरोप जोड़ने की मांग की है। इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।

हरियाणा डेस्क : महिला कोच ने ज़िला अदालत में याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ रेप की कोशिश का आरोप जोड़ने की मांग की है। इस याचिका पर 4 नवंबर को सुनवाई होगी।

पीड़िता का आरोप है कि यह मामला सिर्फ़ यौन उत्पीड़न का नहीं, बल्कि रेप की कोशिश का भी है। इसलिए, पूर्व मंत्री के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और 511 के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालाँकि, चंडीगढ़ पुलिस ने पहले भी ऐसी ही अर्ज़ी दायर की थी, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज कर दिया था।

पीड़िता ने खुद यह मांग उठाई है। संदीप सिंह के ख़िलाफ़ अभी IPC की धारा 354, 354-A, 354-B, 342, 506 और 509 के तहत मामला चल रहा है।लगभग चार साल पहले, हरियाणा खेल विभाग की एक एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। इस मामले के बाद उन्होंने खेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। हालाँकि, संदीप सिंह का दावा था कि महिला ने उनके तबादले के विरोध में उनके ख़िलाफ़ झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।

 

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