टोल वसूली जारी, सड़क बदहाल: अंबाला-कैथल मार्ग की दुर्दशा पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, NHAI समेत सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी

Edited By Krishan Rana, Updated: 25 Aug, 2026 08:33 PM

toll collection continues despite road in shambles high court takes cognizance

अंबाला-कैथल सड़क मार्ग की खराब हालत और करीब तीन वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के आरोपों पर

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी):  अंबाला-कैथल सड़क मार्ग की खराब हालत और करीब तीन वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने के आरोपों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) व अन्य को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंबाला-कैथल मार्ग का पूरा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और निर्माण कार्य लंबे समय से पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद वाहन चालकों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने स्वत संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। 

सुनवाई के आरंभ में खंडपीठ ने कहा कि मामले को जनहित में सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि कैथल और अंबाला के बीच सड़क का पूरा हिस्सा बेहद खराब हालत में है और करीब तीन वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।

कार्यवाही का आधार बनी शिकायत का हवाला देते हुए कोर्ट ने आगे कहा, “प्रतिनिधित्व में यह भी आरोप लगाया गया है कि यात्रियों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि कोई उचित रूप से वाहन चलने योग्य सड़क मौजूद नहीं है। हरियाणा सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया कि संबंधित सड़क का निर्माण कथित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।

सरकार के इस बयान को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने एनएचएआई को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने आदेश दिया, अत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अध्यक्ष के माध्यम से इस मामले में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाए।

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले के पक्षकारों की सूची में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने NHAI को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। एनएचएआई को अपने जवाब में सड़क की मौजूदा स्थिति, करीब तीन वर्षों से निर्माण कार्य अधूरा रहने और सड़क की खराब हालत के बावजूद टोल टैक्स वसूले जाने के आरोपों पर अपना पक्ष हाई कोर्ट के समक्ष रखना होगा।

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