गोवंश संरक्षण कानून के तहत कोर्ट का सख्त फैसला, 3 दोषियों को सुनाई सज़ा, भारी जुर्माना भी ठोका

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 21 Jan, 2026 09:32 PM

three convicts sentenced under cow protection law

गोवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। नूंह की अपर सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले में गोवंश संरक्षण एवं गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 के तहत दर्ज एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। नूंह की अपर सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला थाना फिरोजपुर झिरका में 3 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ था। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी अवैध रूप से गोवंश से संबंधित गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य रिकॉर्ड का गहन परीक्षण किया, जिसके आधार पर आरोप सिद्ध पाए गए।

दोषी करार दिए गए आरोपियों की पहचान आस मोहम्मद, आसिफ और एजाज उर्फ अजाज, निवासी नूंह जिला के रूप में हुई है। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही दोषियों को पहले से जेल में बिताई अवधि का लाभ भी दिया गया है। अदालत ने जिला जेल नूंह के अधीक्षक को सजा तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 

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