नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 17 Feb, 2023 12:06 AM

the court sentenced the accused who abducted the

16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी शिव कॉलोनी जींद निवासी सतीश नामक युवक को एडिशनल सैशन जज की अदालत ने 3 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जींद(अमनदीप पिलानिया): 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी शिव कॉलोनी जींद निवासी सतीश नामक युवक को एडिशनल सैशन जज की अदालत ने 3 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

बता दें कि थाना सदर जींद क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 जुलाई 2018 को उसकी नाबालिग लड़की कक्षा 9वी में पढ़ती थी। वह स्कूल गई थी और घर वापस नहीं लौटी। जिसके बाद उसे शक हुआ तो सतीश के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाई। जांच अधिकारी एएसआई भगवत सिंह द्वारा मामले में जांच अमल में लाई गई जांच के दौरान आरोपी से नाबालिग को बरामद कर लिया और उसे गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। आज मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज डॉ. चंद्रहास की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत 3 साल कैद 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।  

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