Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 23 Aug, 2024 09:44 PM
नूंह जिले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।
तावडू, (ब्यूरो): नूंह जिले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।
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25 अगस्त 2020 को तावडू खंड कलवाडी के रहने वाले नरेश कुमार ने अपनी पत्नी नेहा की हत्या कर दी थी। मामले में पत्नी के पिता राजेश की शिकायत पर तावडू पुलिस ने नरेश समेत पांच अन्य के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। राजेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी नेहा की शादी कलवाडी गांव के रहने वाले नरेश के साथ 17 फरवरी 2020 को हिंदू रीति रिवाज के साथ की थी। शादी के बाद नरेश व उसके स्वजन उनकी बेटी नेहा को दहेज के लिए तंग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर सभी आरोपियों ने मिलकर 25 अगस्त 2020 को नेहा की हत्या कर दी।
इस मामले में पुलिस ने मृतक नेहा के पति नरेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेशकर महत्वपूर्ण साक्ष्य भी अदालत में पेश किये। नूंह पुलिस की दमदार पैरवी के कारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने आरोपित नरेश को दहेज व हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। आरोपित को सजा मिलने के बाद नूंह की जिला जेल में भेज दिया गया है।