'कोरोना कर्फ्यू' को लेकर जारी हुआ एसओपी, जानिए किसे कहां मिलेगी छूट और कहां होगी सख्ती?

Edited By Shivam, Updated: 16 Apr, 2021 08:49 PM

sop issued regarding corona curfew know who will get exemption

हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आज व्यापक रुप से उठाए गए कदमों के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मानदंडों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आज वित्तायुक्त और...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आज व्यापक रुप से उठाए गए कदमों के तहत विभिन्न हितधारकों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और मानदंडों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आज वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जारी किए हैं। जिसके प्रमुख अंशों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं-

आदेश के अनुसार 'कोरोना कर्फ्यू' और धारा 144 के तहत हरियाणा राज्य में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध होगा। कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या उक्त घंटों के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन या यात्रा या घूमने नहीं जाएगा।  उपायुक्त, जहां भी आवश्यक हो, 'कोरोना कर्फ्यू’ के क्रियान्वयन के लिए धारा 144 लागू कर सकते हैं और अन्य प्रतिबंधों के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी 30 अप्रैल, 2021 तक राज्य में बंद रहेंगे।

इन आदेशों के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों और सेवाओं के आवागमन को छूट दी जाएगी जो कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं/कर्तव्यों के साथ कार्यकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, वर्दीधारी सैन्य/सीएपीएफ, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार और सरकारी मशीनरी के कर्मियों को कोविड-19 संबंधित कर्तव्यों (सभी पहचान पत्र के उत्पादन पर) के साथ काम सौंपा है, को छूट होगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं होगा।



आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की आवाजाही (इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट) पर कोई अंकुश नहीं होगा। सभी वाहनों/व्यक्तियों को बोनाफाइड पारगमन (इंटर स्टेट / इंट्रा-स्टेट) को पास करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केवल मूल और गंतव्य के बिंदु के सत्यापन के उपरांत ही ये अनुमति होगी। अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जैसे कि डिस्पेंसरी, केमिस्ट, जनऔषधि केंद्र और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएँ, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, दोनों शामिल हैं, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि चालू रहेंगे।  सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी।

अन्य प्रकार की सेवाओं में छूट
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान में दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं। 
ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी। 
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट। 
कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं। निजी सुरक्षा सेवाएँ। 
खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का कार्य।
ए.टी.एम., कंबाइन हार्वेस्टर और अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों की तरह कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों की अंतर-राज्य आवाजाही।
हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी/बस स्टेशनों से जाने या लौटने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। 



"बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य"
महामारी के फैलने के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, फेस कवर पहनना चाहे एक मास्क, एक इंप्रूव्ड मास्क, एक घर का बना मास्क या साफ कपड़े का उपयोग करने वाला फेस कवर सार्वजनिक स्थानों पर रहने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होगा और ये कार्यस्थल पर भी पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना सख्त निषेध है, इसलिए जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार इन प्रतिबंधों के प्रत्येक उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया जाएगा। जुर्माना न भरने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही भी होगी। हालांकि, पुलिस कर्मी अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करने के लिए उल्लंघनकर्ता को एक मास्क भी प्रदान करेंगे। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सब्जी मंडियों, बाजारों आदि के स्थान पर, सामाजिक दूरी के मानदंडों, फेस मास्क पहनने का कड़ाई से पालन किया जाएगा। 



इनडोर स्थानों में, 50 व्यक्तियों की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।
खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी। अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित रहेगी। ऐसे ही, सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजक जिला मजिस्ट्रेटों की पूर्व अनुमति लेंगे।
जनता को 'कोरोना कर्फ्यू' के आरंभ के समय भीड़/यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के तहत राज्य के सभी जिलों में, इस तरह की गतिविधियों को केवल कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों के अंदर प्रसाद / लंगर आदि का वितरण, पवित्र जल आदि का वितरण या छिड़काव की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

इंटर स्टेट और इंट्रा-स्टेट बसों का आवागमन के तहत इस तरह की गतिविधियों को निम्न अनुसार की अनुमति होगी। साधारण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सहित सामान्य निवारक उपायों, हर समय बसों और बस स्टैंडों में सभी (श्रमिकों और यात्रियों) द्वारा अपनाये जाने चाहिए। बसें उन सीटों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी जहाँ यात्रियों को स्पष्ट रूप से नहीं बैठना चाहिए। सैनिटाइजऱ की बोतलों को हर समय बसों के अंदर रखा जाना चाहिए। बस में और बस स्टैंड पर सवार सभी लोगों द्वारा मास्क पहनना सभी द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। 



उक्त अंतरराज्यीय यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को एक फोटोकॉपी के साथ भौतिक रूप में अपना पहचान प्रमाण और टिकट ले जाना होगा। बस कर्मचारियों के साथ-साथ यात्रियों के पास अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करना होगा। तैनात कर्मचारियों द्वारा सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोई भी यात्री, यदि वह उच्च तापमान पर चल रहा है, तो उसे बस में चढऩे की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बस में सवार यात्रियों की संख्या सामाजिक अंतर मानदंड का पालन करने के बाद होगी। यात्री कोविड -19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेंगे और बस स्टैण्ड पर सोशल डिस्टनसिंग बनाए रखेंगे और बस के अंदर या बस स्टैण्ड पर थूकेंगे नहीं और छींकते और खांसते समय अपने चेहरे को ढँकेंगे।
 

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