3 वर्षो के बाद भी हरियाणा में पुलिस स्थापना समिति का गठन नहीं, 2006 में दिए गए थे निर्देश

Edited By Isha, Updated: 13 Mar, 2022 12:05 PM

police establishment committee not formed in haryana even after 3 years

हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के कुल 90 डीएसपी रैंक  के पुलिस अधिकारियों के तैनाती-तबादले आदेश जारी किये गए हैं जिसमें 33 उन   डीएसपी को दी गयी पोस्टिंग भी शामिल हैं जिन्हे हाल ही में इंस्पेक्टर रैंक से प्रोमोट कर डीएसपी बनाया

चंडीगढ़( चन्द्रशेखर धरणी): हरियाणा सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रदेश के कुल 90 डीएसपी रैंक  के पुलिस अधिकारियों के तैनाती-तबादले आदेश जारी किये गए हैं जिसमें 33 उन   डीएसपी को दी गयी पोस्टिंग भी शामिल हैं जिन्हे हाल ही में इंस्पेक्टर रैंक से प्रोमोट कर डीएसपी बनाया गया है। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने  बताया कुछ माह पूर्व ही प्रदेश सरकार द्वारा    हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस)  नियमों, 2002 में  संशोधन कर   डी.एस.पी.   के पद पर भर्ती सम्बन्धी नियम संख्या 6 (1 ) को संशोधन  कर यह व्यवस्था की गयी कि डीएसपी के कुल पदों में से 70 % पद पुलिस विभाग के  इंस्पेक्टर ( निरीक्षक)  रैंक के कर्मियों में  से प्रमोशन द्वारा, 25 % सीधी भर्ती द्वारा एवं शेष 5 % आउट ऑफ़ टर्न प्रमोशन से भरे जाएंगे।

बहरहाल, चूँकि  डीएसपी रैंक पर तैनात एचपीएस  अधिकारी गज़ेटेड (राजपत्रित) अधिकारी   होते हैं  इसलिए इनके तैनाती और तबादले सम्बन्धी आदेश प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी ) द्वारा नहीं  अपितु राज्य  सरकार अर्थात प्रदेश के गृह सचिव अर्थात गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी किये जाते हैं। इसी बीच हेमंत ने बताया कि हालांकि हरियाणा पुलिस कानून,2007  की  धारा 34 , जिसमें सवा तीन वर्ष पूर्व दिसंबर, 2018 में हरियाणा विधानसभा द्वारा पूर्णतया संशोधन किया गया था एवं जिसे  10 जनवरी 2019 से लागू किया गया,  में उल्लेख है  कि प्रदेश सरकार द्वारा   पुलिस स्थापना कमेटी का गठन किया जाएगा   जिसके   चेयरमैन प्रदेश के  पुलिस महानिदेशक ( डी.जी.पी.) होंगे  एवं कमेटी के अन्य सदस्यों में  राज्य इंटेलिजेंस विंग  के प्रमुख, प्रदेश पुलिस के प्रशासनिक  विंग के  प्रमुख  एवं लॉ एंड आर्डर विंग (कानून-व्यवस्था ) के प्रमुख शामिल  होंगे।

कानूनन उक्त  कमेटी  पुलिस विभाग में   इंस्पेक्टर   रैंक के कमिँयों की तबादले एवं तैनाती  सम्बन्धी निर्णय लेगी  जबकि डी.एस.पी.  एवं एस.पी (पुलिस अधीक्षक) की तैनाती/तबादलों के  सम्बन्ध में वह राज्य सरकार को अपनी  सिफारिश करेगी.  हालांकि एक आरटीआई मार्फ़त हेमंत को हरियाणा के गृह  विभाग एवं डीजीपी कार्यालय द्वारा जानकारी दी  गई थी कि  प्रदेश  सरकार द्वारा उपरोक्त पुलिस स्थापना कमेटी का गठन ही नहीं किया गया है। हेमंत  ने  बताया कि  सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितम्बर, 2006 में  बहुचर्चित प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार केस में देश में पुलिस सुधारों पर ऐतिहासिक निर्णय में सभी प्रदेश  सरकारों को दिए गए छः निर्देशों में हर राज्य में पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (स्थापना ) बोर्ड गठित करने का निर्देश भी शामिल था. उस निर्देश में हालांकि ऐसे बोर्ड(कमेटी) को प्रदेश में डीएसपी रैंक तक और उससे नीचे स्तर के पुलिस कर्मियों की तैनाती/तबादले और प्रमोशन आदि सभी सेवा सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने का जबकि एसपी और उससे ऊपर रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती-तबादले बारे उपयुक्त सिफारिश सम्बंधित राज्य सरकार को करने  का उल्लेख किया गया.

 

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