चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद, खाना खाते समय उतारा था मौत के घाट

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 17 Dec, 2025 03:17 PM

nephew gets life imprisonment for killing uncle

जींद जिला एवं सत्र न्यायालय ने चाचा की हत्या के मामले में दोषी पाए गए भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जींद : जींद जिला एवं सत्र न्यायालय ने घरेलू विवाद के दौरान चाचा की हत्या के मामले में दोषी पाए गए भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने सुनाया।

मामले के अनुसार, दुड़ाना गांव निवासी और वर्तमान में जींद की राम कॉलोनी में रहने वाले पालाराम ने 16 जनवरी 2023 को अलेवा थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसका भाई साहब सिंह गांव में अपनी मां के साथ रहता था, जबकि एक अन्य भाई राज कैथल में रहता है। राज का बेटा अजय कुछ समय के लिए गांव आया हुआ था।

खाने खाते समय हुआ विवाद

16 जनवरी की शाम को घर में खाना खाने के दौरान अजय और उसके चाचा साहब सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अजय ने डंडे से अपने चाचा साहब सिंह के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण साहब सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।

सबूतों का आधार पर सुनाई सजा

इस मामले में अलेवा थाना पुलिस ने पालाराम की शिकायत पर अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया और मामला सुनवाई के दौरान विचाराधीन रहा। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अजय को हत्या का दोषी माना। मंगलवार को सुनाए गए फैसले में अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा तथा 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया।

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