महेंद्रगढ़ के DDPO प्रमोद कुमार सस्पेंड, स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश पर लिया एक्शन

Edited By Harman, Updated: 01 Jul, 2026 12:10 PM

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महेंद्रगढ़ के ज़िला विकास अधिकारी (DDPO) प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

महेंद्रगढ़ : महेंद्रगढ़ के ज़िला विकास अधिकारी (DDPO) प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। वह डीडीपीओ के साथ-साथ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (DCEO) का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि बैठक में देर से आने और विभाग में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की सिफारिश पर एक्शन लिया गया है। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से निलंबन के आदेश जारी किए गए। हालांकि, 26 जून को जारी हुए इस आधिकारिक पत्र में निलंबन की वजह नहीं बताई गई।

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जारी आदेशानुसार, प्रमोद कुमार, डिप्टी C.E.O. और D.D.P.O. (महेंद्रगढ़, नारनौल) का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की शुरुआती छह महीने की अवधि के दौरान, उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के अनुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह भत्ता उस छुट्टी के वेतन के बराबर होगा जो उन्हें आधी तनख्वाह वाली छुट्टी पर रहने पर मिलता। उन्हें यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि निलंबन की अवधि के दौरान वे किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या काम में शामिल नहीं हैं।निलंबन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय डिप्टी कमिश्नर, चरखी दादरी का कार्यालय होगा। वे डिप्टी कमिश्नर, चरखी दादरी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

सूत्रों के अनुसार, डीडीपीओ 9 जून को स्वास्थ्य मंत्री आरती राव द्वारा ली गई अधिकारियों की बैठक में समय पर नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा उनके काम में भी लापरवाही पाई गई थी। जिसके चलते आरती राव ने डीडीपीओ के निलंबन की सिफारिश की थी।

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