ट्रक चालक व मालिक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, लाखों रुपये के लेनदेन में दिया गया था वारदात को अंजाम

Edited By Manisha rana, Updated: 23 Dec, 2023 09:02 AM

life imprisonment to the person guilty of killing truck driver and owner

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने ट्रक चालक व मालिक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है।

सोनीपत (सन्नी मलिक) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने ट्रक चालक व मालिक की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक झज्जर के गांव बराही निवासी नितिन ने 30 अगस्त 2020 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके पिता राजेश (51) ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। उन्होंने खरखौदा के सोनीपत मार्ग पर खेतों में प्लॉट किराए पर ले रखा है। जिसमें तीन कमरे बने हुए है। उनके पिता राजेश अपना ट्रक प्लॉट में खड़ा करते हैं। उनके पिता ट्रक चालक बिहार के जिला सिवान के गांव पट्टी लक्ष्मीपुर निवासी प्रकाश तिवारी के साथ रहते थे। 29 अगस्त 2020 की रात को दोनों प्लॉट में थे। रात को रॉड से हमला कर प्रकाश तिवारी की हत्या कर दी गई थी और उनके पिता राजेश को घायल कर दिया गया था। उनके पिता को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। बाद में उनको बहादुरगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। 

नितिन ने बताया था कि उनके ट्रक से बिहार निवासी रजनीश, मनीष और शकी को शराब भेजी जाती थी। कुछ दिन पहले शराब का ट्रक भेजा गया था। उसके बदले में रजनीश को 16 लाख रुपये उनके पिता को देने थे। रजनीश ने अपने रिश्तेदारी में भाई बिहार के समस्तीपुर के गांव रामपुर बराही निवासी दीपेश को उनके पिता के पास भेज दिया था कि जब तक 16 लाख रुपये नहीं मिलते हैं, यह उनके पास रहेगा। जब रुपये दे देंगे, इसको वापस बुला लेंगे। रात को दीपेश उनके पिता के पास था। नितिन ने पैसों के लेनदेन में हत्या का शक जताया था। उस पर ही हत्या का शक जताया गया था। वह उनकी बाइक व अन्य सामान लेकर भाग गया था। मामले में तत्कालीन एसआई देवेंद्र सिंह की टीम ने आरोपी दीपेश को गिरफ्तार कर लिया था। उससे वारदात में प्रयुक्त रॉड को बरामद कर लिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी दीपेश ने बताया था कि शराब का जो ट्रक भेजा था वह बीच रास्ते में पकड़ा गया था। राजेश उनसे शराब के 16 लाख रुपये की मांग कर रहा था। जिस पर उसने रात को दोनों पर रॉड से हमला कर दिया था और भाग गया था। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया था। मामले में सुनवाई के बाद अब एएसजे अजय पराशर ने आरोपी दीपेश को दोषी करार दिया। 

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