Edited By Deepak Kumar, Updated: 06 Jun, 2025 12:47 PM

8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण, कुकर्म और हत्या करने वाले संजीत उर्फ मन्नू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की अदालत ने दिया है।
झज्जर: 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण, कुकर्म और हत्या करने वाले संजीत उर्फ मन्नू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। ये फैसला एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की अदालत ने दिया है। वहीं, 4 साल पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब उनके बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी।
बता दें गांव की महिला ने 5 मार्च 2021 को पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि उसका 8 साल का बेटा सुबह 9 से 10 बजे के बीच खेलने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी बच्चा नहीं मिला। अगले दिन 6 मार्च को बच्चे का शव झाड़ियों में मिला। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था। इस आधार पर केस में धारा 302 और पोक्सो एक्ट भी जोड़ा गया।
10 मार्च को मां ने गांव के युक्क पर शक जताया था। मृतक की मां ने संजीत उर्फ मन्नू पर हत्या का आरोप लगाया था। उसने कहा कि बेटे का अपहरण कर उसकी जान ली है। पुलिस जांच में पता चला कि संजीत वारदात के समय बाल अपराधी था। उसका बयान दर्ज किया गया और वारदात के समय की कमीज भी बरामद की गई। अब दोषी को सजा सुनाई गई है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)