हरियाणा के इस जिले में इंटरनेट सेवाओं पर 3 दिन के लिए लगी रोक, प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 26 Feb, 2023 01:39 PM

internet services banned in this district of haryana for 3 days

इन आदेशों के अनुसार 26 फरवरी से 28 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से बंद रहेंगी।

चंडीगढ़/नूंह(चंद्रशेखर धरणी) : राशिद-जुनैद हत्याकांड को लेकर हरियाणा के नूंह जिले में बनी तनाव की स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से इंटरनेट सेवाओं को अस्थाई रूप से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 26 फरवरी से 28 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं 2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस और सभी एसएमएस सेवाओं(बल्क एसएमएस सहित, बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं आदि अस्थाई रूप से बंद रहेंगी।

 

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सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला

इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला नूंह में वर्तमान स्थिति के मद्देनजर साम्प्रदायिक तनाव व सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।

 

नियमों की उल्लंघना करने वालों पर होगी कार्रवाई

प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

 

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