Edited By Manisha rana, Updated: 07 Aug, 2023 09:56 AM

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की समय अवधि को 15 प्रतिशत छूट के साथ आगामी 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों परिवारों को राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की समय अवधि को 15 प्रतिशत छूट के साथ आगामी 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार यह 15 प्रतिशत की छूट केवल वर्तमान 2023-24 के बिलों के भुगतान पर लागू होगी लेकिन इसमें ब्याज राशि पर कोई छूट नहीं दी गई है। यानि ब्याज राशि पर 30 प्रतिशत छूट की पूर्व में जारी योजना को अब खत्म कर दिया है।
बता दें कि सरकार द्वारा पहले यह छूट की योजना 31 जुलाई तक लागू की गई थी। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर वर्तमान बिल में 10 प्रतिशत छूट और कुल बकाया ब्याज राशि एरियर पर 30 प्रतिशत छूट का प्रावधान था। लेकिन प्रॉपर्टी आईडी सर्वे में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी और हाउस टैक्स बिलों का समय पर वितरण नहीं होने के कारण प्रदेश के काफी संख्या में लोगों को पूर्व में जारी छूट की योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने ब्याज दरों में छूट की योजना को दोबारा लागू करने की मांग की है।
सरकार सेक्टरों में प्रॉपर्टी सर्वे दोबारा कराये- कुलदीप वत्स
सेक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी में नाम, पता, प्लाट साइज आदि गलत दर्ज किया गया है। इसके अलावा सैक्टरों में बाटें जा रहे काफी बिलों में गारबेज यानि कचरा कलेक्शन चार्ज के नाम पर दो से तीन हजार रुपये की गलत राशि बिल में जोड़कर भेजी जा रही है। एचएसवीपी सेक्टरों में पुनः प्रॉपर्टी सर्वे करवाया जाए और सभी प्रकार की गड़बड़ियों को ठीक होने के बाद ही सेकटरों में बिल बांटे जाएं।
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