Edited By Isha, Updated: 04 Jul, 2024 07:13 PM
थाना सदर जुलाना के अंतर्गत गांव गुसाई खेड़ा में एक मंदिर में हुए हत्या के मामले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत जयबीर सिंह, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
जींद (अमनदीप पिलानिया): थाना सदर जुलाना के अंतर्गत गांव गुसाई खेड़ा में एक मंदिर में हुए हत्या के मामले में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत जयबीर सिंह, अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
बता दें कि धर्मपाल वासी गुसाई खेडा हाल मायापुरी कॉलोनी करनाल रोड कैथल ने अपने बयान में बताया कि धर्मबीर उसके पास कैथल में रहता था । वह अपने भाई के साथ गांव गोसाई खेड़ा मंदिर मे पूजा करने के लिए गया हुआ था ,जहां महाराज संजय नाथ व उसके चेले ने उसके भाई धर्मबीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। महाराज के दो चेले तो धर्मबीर को डंडे से पीट रहे थे और दो धर्मबीर को घसीट रहे थे। मुझे आता देख कर वे मौके से भाग गए। धर्मबीर को मेडिकल रोहतक में लेकर आए तो डाक्टर ने धर्मबीर को मृत घोषित कर दिया, जिस पर महाराज संजय व उसके चेलों के खिलाफ थाना जुलाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके ठोस साक्ष्यों एवं गवाहों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आज अदालत जयबीर सिंह अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश जिला जीन्द ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रविन्द्र नाथ, वासी चन्दौसी, संजय नाथ वासी चूरू, सोमनाथ वासी मतलोडा व बिजेन्द्र वासी पानीपत को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है। दोषियों को उम्रकैद की कठोर कारावास और प्रत्येक को 25,000 रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है।