Edited By Deepak Kumar, Updated: 23 Jul, 2025 04:45 PM

हरियाणा के फरीदाबाद में वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर 261 एकड़ जमीन को खाली कराया है।
डेस्कः हरियाणा के फरीदाबाद में वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर 261 एकड़ जमीन को खाली कराया है। यह कार्रवाई अनंगपुर, अनखीर, लक्कड़पुर और मेवला महाराजपुर गांवों में की गई। इस संबंध में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। मामले की अगली सुनवाई सितंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में होनी है।
पहले चरण में कौन-कौन से निर्माण हटाए गए?
कार्रवाई के पहले चरण में मुख्य रूप से फार्म हाउस, बैंक्विट हॉल, मैरिज गार्डन और अन्य व्यावसायिक निर्माण हटाए गए हैं। इन निर्माणों को अरावली क्षेत्र की वन भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया था। विभाग ने अब तक लगभग एक-तिहाई हिस्से की जमीन खाली कर दी है।
टूरिज्म विभाग और HSVP को नोटिस
वन विभाग ने हरियाणा टूरिज्म विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) को भी नोटिस जारी किया है। इन विभागों द्वारा भी कई निर्माण अरावली क्षेत्र की वन भूमि पर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, चारों गांवों में करीब 786.26 एकड़ भूमि पर फैले 6,793 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जो वन विभाग की सीमा में आते हैं।
आगे की कार्रवाई की योजना
वन विभाग ने कार्रवाई को चार चरणों में विभाजित किया है:
पहला चरण: फार्म हाउस, बैंक्विट हॉल, मैरिज गार्डन और व्यवसायिक निर्माण
दूसरा चरण: मंदिर, गौशाला और आश्रम
तीसरा चरण: पुराने सरकारी निर्माण
चौथा चरण: शैक्षणिक संस्थान और स्कूल-कॉलेज
अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।
कार्रवाई जारी रहेगी: वन विभाग
गुरुग्राम डिवीजन के कंजरवेटर सुभाष यादव ने कहा कि अरावली में अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई अभी जारी है। अब हरियाणा टूरिज्म और HSVP के निर्माणों पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये भी PLPA (पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम) के तहत वन क्षेत्र में आते हैं।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)