सरकार का तुगलकी फरमान:  उपभोक्ताओं को कनैक्शन के साथ प्रतिवर्ष देनी होगी बिजली खपत की सिक्योरिटी

Edited By Isha, Updated: 16 Sep, 2022 10:51 AM

consumers will have to give electricity consumption security

प्रदेश सरकार ने राज्य में अब घरेलू कनैक्शन लेने के दौरान जमा करवाई गई सिक्योरिटी के साथ-साथ प्रति वर्ष 2 बिलों का खर्च एडवांस सर्कल डिपोजिट राशि के रूप में जमा करवाने का फरमान सुनाया है। इस राशि का भुगतान उपभोक्ताओं को बिजली निगम द्वारा दो माह में...

कलायत : प्रदेश सरकार ने राज्य में अब घरेलू कनैक्शन लेने के दौरान जमा करवाई गई सिक्योरिटी के साथ-साथ प्रति वर्ष 2 बिलों का खर्च एडवांस सर्कल डिपोजिट राशि के रूप में जमा करवाने का फरमान सुनाया है। इस राशि का भुगतान उपभोक्ताओं को बिजली निगम द्वारा दो माह में जारी होने वाले बिलों के साथ अतिरिक्त रूप से करना होगा। निगम की क्लाज 4.15.6 में रिव्यू आफ सिक्यिोरिटी डिपोजिट के तहत सुरक्षा निधि के नियमों में बड़ा फेरबदल किया गया है।  जबकि पूर्व में उपभोक्ताओं को केवल बिजली कनैक्शन लेते हुए सुरक्षा निधि की राशि जमा करवानी होती थी। इसके बाद रूटिन बिलों का भुगतान उपभोक्ता करते रहे हैं।

वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता को बिजली बिलों के अनुपात में 2 बिलों की राशि एंडवास निगम को जमा करवानी होगी। वर्तमान में जारी किए गए बिलों में यह राशि नियमित बिलों के साथ ए.सी.डी. यानी एडवांस सर्कल डिपोजिट के रूप में जोड़ी जा रही है।  इस अतिरिक्त राशि के भुगतान से जहां उपभोक्ताओं की जेब पर अपेक्षाकृत ज्यादा बोझ पड़ेगा वहीं निरंतर बढ़ती महंगाई के कारण उनका घरेलू बजट डगमगाना निश्चित है। 

बकाया बिलों की समस्या से निपटने के लिए जारी किया स्लैब
कलायत बिजली निगम एस.डी.ओ. अजय कुमार ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 2 माह में बिजली खपत के बिल जारी किए जाते हैं। निगम के एडवांस सर्कल डिपोजिट नियम के अनुसार उपभोक्ताओं को वर्ष में अपने औसत बिलों के साथ 2 बिलों की राशि एंडवास में जमा करवानी होगी।  इसके पीछे निगम का लक्ष्य बिजली बिलों के भुगतान में कोताही करने वालों पर नकेल डालना है। ऐसे में यदि उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान न होने के कारण कनैक्शन कटता है तो उससे निगम को नुक्सान नहीं उठाना पड़़ेगा। जबकि पूर्व में जो सुरक्षा निधि जमा करवाई गई है वे खर्च के अनुुपात में बेहद कम है। इस माध्यम से जहां निगम को डिफाल्टर उपभोक्ताओं की वित्तीय चोट नहीं सहनी पड़ेगी वहीं बकाया बिलों का भार किसी उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। 

इस तरह होगा एंडवास भुगतान
उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त रूप से जोड़ी जाने वाली एडवांस राशि को वसूलने के लिए निगम ने एक स्लैब तैयार की है। इसके तहत उपभोक्ताओं के एक साथ 2 बिलों की राशि जमा नहीं करवानी होगी बल्कि प्रत्येक बिल में 20 प्रतिशत की राशि की वृद्धि होगी। 
मान लीजिए किसी उपभोक्ता का 2 माह में बिल 6 हजार रुपए आता है। वर्ष में इस उपभोक्ता को 36 हजार रुपए का भुगतान अपने वास्तविक बिल के रूप में करना है। जबकि 12 हजार का अतिरिक्त भुगतान एडवांस सर्कल डिपोजिट के रूप में करना होगा। 

एंडवास राशि का रखा जाएगा पूर्ण हिसाब : किताब
कलायत उप मंडल एस.डी.ओ अजय कुमार ने बताया कि जो राशि एडवांस सर्कल डिपोजिट के तहत वित्त वर्ष में ली जाएगी उसका निर्धारित समय अवधि में उपभोक्ता को पूर्ण हिसाब दिया जाएगा।
 यदि वित्त वर्ष में उपभोक्ता का कुछ बकाया रहता है तो राशि को बिलों में एडजस्ट किया जाएगा। जबकि जो उपभोक्ता निगम की तरफ लेनदार होंगे उसे निगम के आगामी आदेशों अनुसार उन्हें लौटाया जाएगा। 

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