बिट्टू शर्मा मर्डर केस: 7 हत्यादोषियों को आजीवन कारावास व 1 को 7 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Nov, 2017 11:32 AM

bittu sharma murder case life imprisonment

पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पी.ए. ललित शर्मा के भतीजे बिट्टू उर्फ संजय शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने 7 दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी को नाजायज हथियार रखने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं हत्या के इस मामले में पुलिस...

हिसार(ब्यूरो): पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पी.ए. ललित शर्मा के भतीजे बिट्टू उर्फ संजय शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने 7 दोषियों को आजीवन कारावास और एक दोषी को नाजायज हथियार रखने के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं हत्या के इस मामले में पुलिस झज्जर पुलिस द्वारा पकड़े गए हिसार के मोस्ट वांटेड ईनामी बदमाश विनोद पानू उर्फ काणा को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने इन सभी को 13 नवम्बर को दोषी करार दिया था। सजा सुनाने के लिए 16 नवम्बर की तारीख निर्धारित की थी। अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने जींद के निडाना के अमर सिंह और फूसगढ़ के नीरज पूनिया को हत्या का दोषी ठहराया था। 

5 आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया था। इनमें सूर्य नगर का दिनेश पूनिया, लाडवा का विक्रम, विकास उर्फ मोगली, बालसमंद का कृष्ण और नजफगढ़ का धीरपाल शामिल है। आरोपी विकास को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। अदालत ने सूर्य नगर के सतेन्द्र खत्री और गुरुग्राम के सोनू उर्फ बाबा को संदेह का लाभ देते हुए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इन सभी को अदालत ने सजा सुनाई। 

अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 24 जनवरी 2014 को केस दर्ज किया था। वारदात वाले दिन पुष्पा कॉम्पलैक्स में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में घुसकर कुछ लोगों ने संचालक बिट्टू शर्मा उर्फ संजय की हत्या कर दी थी। बिट्टू शर्मा तत्कालीन मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा का भतीजा था। हत्या के पीछे रुपयों के लेन-देन का कारण उस समय बताया गया था। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई कृष्ण शर्मा के बयान पर आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 148, 149, 120 बी और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। 

पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपी बनाए थे। 10 आरोपी ए.डी.जे. कोर्ट में ट्रायल फेस कर रहे थे। 2 आरोपी जुवेनाइल हैं। उनका केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। 13 आरोपी थुराना का विनोद पानू उर्फ काणा है। हाल ही में झच्चर पुलिस ने उसे अन्य बदमाशों के साथ काबू किया है। इस मामले में पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी।

उल्लेखनीय है कि शहर के पुष्पा कॉम्प्लेक्स में 24 जनवरी 2014 को दोपहर करीब 3.09 बजे प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू शर्मा की उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जब वह अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के आॅफिस में बैठा था। इस दौरान उसका पार्टनर लाडवा वासी सतेंद्र पूनिया भी था। इस घटना में सतेंद्र ने मृतक के भाई कृष्ण कुमार को बताया था कि दिनेश पूनिया ने पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद षड्यंत्र रचकर हत्या कराई है। हत्या को कुख्यात अपराधी विनोद पानू उर्फ काना एवं उसके साथियों ने अंजाम दिया। प्रकरण में मृतक बिट्टू शर्मा के भाई कृष्ण कुमार ने हत्या का मामला दर्ज कराया था।

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