परिवार सुरक्षा न्यास के अधीन होंगी सभी बीमा योजनाएं, गरीबों के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मिलेगा ‘सुरक्षा चक्र’

Edited By Mohammad Kumail, Updated: 12 Mar, 2023 05:39 PM

all insurance schemes will be under the family security trust

हरियाणा के गरीब परिवार सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। इस बड़े वोट बैंक को साधने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। हरियाणा में अब सभी प्रकार की बीमा योजनाएं परिवार सुरक्षा न्यास के अधीन होंगी...

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के गरीब परिवार सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। इस बड़े वोट बैंक को साधने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। हरियाणा में अब सभी प्रकार की बीमा योजनाएं परिवार सुरक्षा न्यास के अधीन होंगी। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में कई प्रकार की घोषणाएं किए जाने के बाद अब विभागीय अधिकारियों ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट पास नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अब इसमें किसी तरह की देरी नहीं चाहती। इसलिए पहले ही सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव करवाए जाने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अब योजनाओं को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाना सरकार की प्राथमिकता बन चुका है।

सरकार की प्राथमिकता यह रहेगी कि बीमा कंपनियों को बीच में लेने की बजाय सरकार खुद ही इन योजनाओं को चलाए। इसी मकसद ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बनाया गया है। इस न्यास के माध्यम से ही सभी प्रकार की बीमा योजनाओं को चलाने की सरकार की योजना है।

गरीब परिवारों के लिए स्टार्टअप, बैंकों से आर्थिक मदद, केंद्र व राज्य की योजनाओं के अलावा सरकार ने और भी नई योजनाओं की शुरूआत की है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इन योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए तैयारियों में जुट चुका है।

सरकार ने आर्थिक मदद के लिए भी आयु वर्ग के हिसाब से अलग-अलग स्लैब बनाए हैं। छह वर्ष तक की उम्र के बच्चों को बीमा योजना के तहत एक लाख रुपये का रिस्क कवर मिलेगा। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाई योजना के तहत उन्हें दो लाख रुपये का सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष से 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए सरकार ने बीमा योजना में मुआवजा राशि को तीन लाख रुपये तय किया है। 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु होने या स्थाई विकलांगता की सूरत में पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

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