कैथल जिले में गैर मान्यता के चल रहे 26 स्कूल होंगे बंद, DEO ने संचालकों को भेजे नोटिस

Edited By Manisha rana, Updated: 26 Feb, 2024 11:12 AM

26 unrecognized schools running in the district will be closed

शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट करने वाले गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही कैथल जिले के 26 स्कूलों पर ताले लटक सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने जिले में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों...

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट करने वाले गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही कैथल जिले के 26 स्कूलों पर ताले लटक सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने जिले में चल रहे बिना मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के स्कूल संचालकों को नोटिस थमा दिए हैं। जिसको लेकर अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों द्वारा भरी गई फीस और बच्चों के भविष्य पर भी सवाल खडें हो गए हैं। जिन स्कूल संचालकों ने अब भी स्कूल के नाम पर चल रही अपनी दुकाने बंद नही की तो विभाग द्वारा उनके ऊपर अब एफ.आई.आर दर्ज करवाई जाएगी।

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बता दें कि जिले में लम्बे समय से गैर मान्यता प्राप्त चलाने का एक प्रचलन चला हुआ था। जिससे स्कूल के संचालक स्कूल में शिक्षा के नाम पर अलग-अलग तरीके से मनमर्जी किताबों, वर्दी, खेल के सामान, आई-कार्ड, स्मार्ट क्लास, डायरी आदि के नाम पर स्कूली बच्चों से मोटी फीस वसूल कर रहे थे। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल किराए के अलावा ऐसे प्राइवेट परिसर में भी चलाए जा रहें है जिनके पास फायर की एन.ओ.सी ही नही है। ये सभी स्कूल शहर के गांव, कॉलोनियों में चल रहे हैं जो किसी भी नियम और कानूनों पर खरे नहीं उतरते हैं। इन स्कूलों में कई ऐसे भी हैं, जिनमें सिर्फ 20 से 50 विद्यार्थी ही पढ़ते हैं। इसके अलावा कई स्कूल ऐसे भी हैं, जिनमें 500 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। विभाग के पास लगातार इनकी शिकायतें आ रही थी। जिस पर कार्रवाई करने में अधिकारी असमर्थ थे। लेकिन अब निदेशालय द्वारा तुरंत प्रभाव से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने के आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भी एक्शन मोड़ में आ गए है। जिनका कहना है कि जल्द ही जिले के दो दर्जन से अधिक स्कूल बंद करवा दिए जायेगें।  

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साल 2017 में स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने राज्य में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त यानी फर्जी निजी स्कूलों को बंद करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों पर सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को कल यानी 26 फरवरी तक का समय देते हुए इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने जिले के 26 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी किए है। इसके साथ जिले के सभी बी.ई.ओ को 26 के ईलावा अन्य की भी विस्तृत रिपोर्ट कल तक भेजने बारे निर्देश दिए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष वर्मा ने बताया कि जिले में 26 ऐसे स्कूल है जो बगैर मान्यता के चल रहे हैं। विभाग ऐसे स्कूलों के प्रति गंभीर है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारीयों के माध्यम से सभी स्कूलों के संचालकों को चेतावनी दी है कि वे या तो स्कूल रूपी अपनी दुकानों को खुद बंद कर लें अन्यथा विभाग द्वारा उनके ऊपर एफ.आई.आर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे किसी भी विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलाने से पहले उसकी मान्यता के बारे में पूरी जानकारी कर लें। उसके बाद ही अपने बच्चों का दाखिला करवाए, डी.ई.ओ ने कहा कि उनको ग्रामीण आंचल में प्ले स्कूल के नाम पर विद्यालय संचालित किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जबकि इन स्कूलों के पास इस प्रकार के विद्यालय संचालित करने के लिए तो जगह है और इंफ्रास्ट्रक्चर और समुचित स्टाफ भी नही है। विभाग द्वारा अब ऐसे स्चूलों ओ बंद किया जाएगा जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

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